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Tuesday 12 January 2016 12:45:07 AM
नई दिल्ली। वरिष्ठ नौकरशाह देवेंद्र कुमार सीकरी ने कल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। देवेंद्र सीकरी 1975 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। केंद्रीय वित्त, सूचना एवं प्रसारण तथा कार्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य और सचिव तथा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। देवेंद्र सीकरी को अशोक चावला के स्थान पर इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार में न्याय विभाग के सचिव के रूप में देवेंद्र सीकरी अधिक से अधिक पारदर्शिता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा प्रक्रिया में परिवर्तन सहित न्यायिक सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।
देवेंद्र सीकरी ने एडवांस्ड गणित में स्नातकोत्तर और एम फिल डिग्री प्राप्त की हैं। उन्होंने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) दिल्ली से लोक प्रशासन से एडवांस प्रोफेशनल कोर्स भी किया है। देवेंद्र सीकरी ने केंद्र सरकार के साथ-साथ गुजरात राज्य सरकार में भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। केंद्र सरकार में उन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग में सचिव के पद पर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव (महिला एवं बाल विकास) रजिस्ट्रार जनरल एवं भारत के जनगणना आयुक्त के पद पर और उर्वरक विभाग में संयुक्त सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर कार्य किया है।
देवेंद्र सीकरी भारत सरकार में रजिस्ट्रार जनरल एवं भारत के जनगणना आयुक्त के रूप में 2001 की जनगणना के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक संकेतकों पर डाटा जारी करने, मार्गदर्शन करने के साथ-साथ 2011 की जनगणना के पूरे ढांचे को तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वे गुजरात राज्य में आयुक्त उद्योग प्रोत्साहन, बिक्रीकर आयुक्त, गुजरात औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रहने के साथ-साथ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इफ्फको, कृभको और एफएसीटी जैसी अनेक महत्वपूर्ण कंपनियों के बोर्ड में भी रहे हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग को पूर्ववर्ती एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग के स्थान पर 2003 में स्थापित किया गया था। इस आयोग को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से शक्तियां प्राप्त हैं और यह प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार की रोकथाम और विलय एवं अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए अधिकार प्राप्त है।