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देहरादून। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान किसान दुर्घटना बीमा योजना की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने अपने यहां व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जिसमें दावा किया गया है कि पंजीकृत व्यापारी के दुर्घटना में मारे जाने पर पांच लाख रूपये आश्रित को दिए जाएंगे। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक के साथ ऐसी ही बीमा योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए शुरू की थी जोकि पूरी तरह से विफल रही और गंभीर आरोप लगा कि इस बैंक और उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अध्यक्ष अमर सिंह ने राज्य की भारी भरकम धनराशि का गोलमाल किया है। इस बीमा योजना में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायते आईं जिनमें यह शिकायत मुख्य है कि अपवादों को छोड़कर किसानों को दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिला बल्कि बैंक के लोगों ने किसानों का उत्पीड़न किया।
उत्तर प्रदेश का संदर्भ यहां इसलिए प्रासंगिक समझा जा रहा है क्योंकि इस प्रकार की बीमा योजना का प्रयोग विफल रहा है और उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तर्ज पर व्यापारियों के लिए बीमा योजना शुरू की है। मुलायम सिंह यादव सरकार ने कृषि कार्य करते समय दुर्घटना के शिकार हुए किसानों को बीमा राशि देने का प्रावधान किया गया था। किसी किसान की खेत में सांप के काटने से या ट्रैक्टर के नीचे गिरने, बिजली के करेंट आदि से घायल या मृत्यु होने जैसे आधार पर बीमा राशि का भुगतान किया जाना था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विकास परिषद के सदस्य एमवी कामत, परिषद के अध्यक्ष अमर सिंह की मौजूदगी में किसान दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा करते हुए कहा गया था कि इससे किसानों को सुरक्षा मिलेगी, किंतु यह किसी को पता नहीं था कि इसके लिए बैंक को अदा की गई भारी भरकम रकम का किसानों के नाम पर गोलमाल किया जाएगा। बैंक के किसानों को भुगतान की गई राशि से ही पता लगाया जा सकता है कि इसका किस प्रकार से और किन किसानों को भुगतान हुआ। उत्तराखंड की यह व्यापारी बीमा योजना भी उत्तर प्रदेश की किसान दुर्घटना बीमा योजना जैसी ही मानी जा रही है।
मगर उत्तराखंड की कर आयुक्त, राधा रतूड़ी का कहना है कि यह योजना सरकार की जनहितकारी नीति के अन्तर्गत लागू की गयी है। वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दुर्घटना बीमा योजना लागू की गयी है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना 19 नवम्बर, 2010 से 18 नवम्बर, 2011 तक की अवधि के लिये लागू है। बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में आश्रित को 5,00,000 रुपये बीमा राशि यूनाइटेड इंश्योरेन्स कम्पनी देहरादून से दिलाई जायेगी। इस सम्बन्ध में कंपनी को राज्य सरकार ने प्रीमियम राशि का भुगतान कर दिया है। बीमा सम्बन्धी समस्त विवरण वाणिज्य कर विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है। बीमा राशि के दावों और अन्य बिन्दुओं पर जानकारी सम्भागीय ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर एवं कर निर्धारण अधिकारियों से भी प्राप्त की जा सकती है। देखना है कि उत्तराखंड सरकार की इस योजना का क्या हाल होता है।