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Wednesday 10 July 2013 12:53:36 PM
देहरादून। दैवीय आपदा से बेघर हुए लोगों को वैकल्पिक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए उन्हें 2000 रूपए मासिक किराया दिया जाएगा। यह किराया उन्हें अधिकतम 6 महीने तक के लिए दिया जा सकता है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए सचिव आपदा प्रबंधन भास्करानंद ने बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बेघर परिवार टेंट में न रहे, जिन परिवारों के पास किसी भी प्रकार के वैकल्पिक आवास उपलब्ध हैं, उन्हें यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा प्रभावितों की पहचान और पुष्टि के बाद ही किराये की धनराशि का वितरण किया जाए।