स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Wednesday 10 April 2013 09:14:48 AM
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश श्री कांशी विश्वनाथ मंदिर संशोधन विधेयक 2013 पर अनुमति प्रदान कर दी है। विशेष सचिव, विधायी उत्तर प्रदेश ने यह राज्य का अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम के मूल अधिनियम 1983 की धारा 29 में संशोधन कर कार्यपालक समिति एवं न्याय परिषद के वित्तीय स्वीकृति संबंधी अधिकारों में वृद्धि की गयी है। इसके अनुसार कार्यपालक समिति की वित्तीय स्वीकृति सीमा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख पचास हजार तथा न्याय परिषद की सीमा दो लाख पचास हजार से बढ़ाकर पॉच लाख कर दी गयी है। इसका उद्देश्य मंदिर की व्यवस्था में और सुधार लाना है।