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Thursday 4 September 2014 03:13:41 PM
पटना। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के लिए सीवान स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के कार्यक्रम पर रोक लगाने से इंकार करते हुए मनोज कुमार सिंह बनाम बिहार विधान परिषद एवं अन्य के बारे में अपील की सुनवाई 10 सितंबर तय की है। पटना उच्च न्यायालय ने इस पर केवल अंतरिम आदेश जारी किया है।
पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिहार विधान परिषद की जिस सीट पर अपीलकर्ता मौजूद है, उसे भरे जाने संबंधी अधिसूचना पर विचार करते हुए यह तथ्य सामने आया है कि अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, अत: न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया जाए या रद्द किया जाए, बहराल, अपीलकर्ता की शिकायतों और राहत की प्रकृति पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि चुनाव परिणाम सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया अगले आदेशों पर निर्भर होगी, जिन्हें इस अपील के संबंध में दिया जा सकता है। इन निर्देशों को भारत का निर्वाचन आयोग अधिसूचित करेगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिए जाने वाले आदेशों के बारे में पहले से जानकारी रहे।
पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि इन विचारों के आधार पर आदेश में सुधार के लिए सभी प्रतिवादी इस न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं। इस तरह आईए नंबर 6195/2014 को निपटाया जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अपील को बारी से पहले और उसका जल्द निपटारा करना आवश्यक है, कोर्ट ने न्याय के हित में यह निर्देश दिया है कि इस अपील को 10 सितंबर 2014 को सुनवाई के लिए पेश किया जाए। इस तरह इस आदेश के संबंध में उपचुनाव के उम्मीदवारों एवं अन्य को सूचित किया जाता है।
भारत के निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त 2014 के अपने प्रेसनोट नंबर ईसीआई/पीएन/39/2014 के अनुसार बिहार विधान परिषद के लिए सीवान स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया था और 25 अगस्त 2014 को राज्य राजपत्र में उसे अधिसूचित किया था। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने सिविल रिट जूरिसडिक्शन केस नंबर 9361/2014 के संबंध में 26 अगस्त 2014 को लेटर्स पेटेंट अपील नंबर 1170/2014 को एक आदेश जारी किया। यह मुकदमा मनोज कुमार सिंह बनाम बिहार विधान परिषद एवं अन्य के बारे में है।