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नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के परिवार के लिए एक वित्तीय वर्ष में दो बार रेल किराये में रियायत देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह सुविधा 1 जून 2011 से प्रभावी होगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेन और राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियों में मान्यता प्राप्त संवाददाताओं को प्रेस से संबंधित कार्य के लिए असीमित यात्रा करने पर मूल किराये में पचास प्रतिशत की छूट दी जाती है। किराये में यही रियायत संवाददाता की पत्नी/साथी और 18 साल की उम्र तक के बच्चों को भी उनके साथ यात्रा करने पर साल में एक बार दी जाती है। रेल मंत्री ने 25 फरवरी 2011 को वर्ष 2011-12 के रेल बजट भाषण में घोषणा की थी कि रेल मंत्रालय ने किराये में रियायत की यह सुविधा मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के परिवार(पत्नी/साथी और 18 साल की उम्र तक के बच्चों) को एक साल में दो बार देने का फैसला किया है। बाकी अन्य सभी शर्ते पूर्ववत रहेंगी।