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Tuesday 2 August 2016 01:22:59 AM
नई दिल्ली। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडू ने परियोजना को समय पर पूरा करने और आवंटी को समय पर अपार्टमेंट अथवा भूखंड का कब्जा देने के अचल संपत्ति अधिनियम 2016 के तहत प्रमोटर एवं आवंटी के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले समझौते को मंजूरी दे दी है। स्वीकृत किए गए अचल संपत्ति अधिनियम के तहत बिक्री नियम 2016 से जुड़े मसौदा समझौते में आवंटियों को अपनी तरफ से समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने बिक्री नियम 2016 से जुड़े मसौदा समझौते को तैयार किया है, जो पांच केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली और लक्षद्वीप में लागू होगा।
संपत्ति मसौदा नियमों को अब सार्वजनिक तौर पर पेश किया जाएगा, ताकि अंतिम अधिसूचना से पहले संबंधित लोगों से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए जा सकें। मसौदा नियमों के तहत प्रमोटर के लिए यह आवश्यक है कि उसे संबंधित समझौते में आवंटी को कब्जा देने की तिथि का स्पष्ट रूप से जिक्र करना होगा। हालांकि इन नियमों में युद्ध, बाढ़, सूखा, आग लगने, चक्रवाती तूफान, भूकंप अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण विलंब होने की स्थिति में नियत तारीख को आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। बिक्री नियम 2016 से जुड़े इस मसौदा समझौते के तहत शुरुआत संबंधी प्रमाण पत्र मंजूर करने की तिथि, स्पष्ट लैंड टाइटिल, कुल कीमत इत्यादि का स्पष्ट रूप से जिक्र करना होगा।