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नई दिल्ली। सफाई कर्मी रोजगार एवं शुष्क शौचालय (प्रतिबंध) अधिनियम 1993 के अंतर्गत हाथ से मैला ढोने के लिए लोगों के रोजगार पर प्रतिबंध लागू है और ऐसा करना अपराध माना गया है। कल्याण एवं सामाजिक न्याय राज्यमंत्रियों का एक सम्मेलन जून 2011 में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में राज्यों से आग्रह किया था कि वे अगले 6 माह में हाथ से मैला ढोने के काम को समाप्त कर दें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ राज्यों में हाथ से मैला ढोने का काम आज भी जारी है। मंत्रालय ने असम, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड राज्य सरकारों को इस संबंध में पत्र लिखा है, ताकि हाथ से मैला ढोने की शिकायत की जांच हो सके और हाथ से मैला ढोने वाले जो लोग अभी बचे हैं उनका पुनर्वास किया जा सके। यह जानकारी राज्यसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डी नेपोलियन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।