स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
नई दिल्ली। महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची-I के पैरा 1ख में कार्यों की श्रेणी की सूची बनाई गई है। किसी राज्य सरकार के मनरेगा की धारा 4(1) के तहत बनाई गई योजना में इन कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। इन कार्यों में जल एवं मृदा संरक्षण संबंधी कार्य शामिल हैं। उपर्युक्त श्रेणी के कार्यों के तहत, राजस्थान सरकार बारमेड़ और जैसलमेर जैसे अकालग्रस्त क्षेत्रों के गांवों में ग्रामीण लाभार्थियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निजी या सामुदायिक भूमि पर छोटे और सीमेंट वाले जलाशयों का निर्माण कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन 'आदित्य' ने मंगलवार राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ प्रभा ठाकुर को यह जानकारी दी।