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नई दिल्ली। पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री सुल्तान अहमद ने शुक्रवार को बताया कि केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों में सभी रिक्त पद यथा संशोधित भर्ती और पदोन्नति संबंधी नियम 2003 के आधार पर भरे जाते हैं। एनसीएचएमसीटी से संबंध किसी केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान में संविदात्मक शिक्षा सेवा की अवधि की गणना, केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान में शिक्षा पद में नियमित नियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव में की जाएगी। संविदात्मक संकाय ऐसे रिक्त पदों के विज्ञापन के प्रत्यु्त्तर में नियमित संकाय के रूप में भर्ती के लिए भी आवेदन कर सकता है। और भर्ती और पदोन्नति संबंधी नियम 2003 में राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद से संबंद्ध केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थानों में कार्यरत संविदात्मक संकाय की सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने वर्ष 2009 में एनसीएचएमसीटी से संबंद्ध होटल प्रबंधन संस्थानों में कार्यरत संविदात्मक संकाय को दिए जाने वाले पारिश्रमिक को 12,000 रुपए प्रतिमाह से 18,000 रुपये प्रतिमाह तक मासिक बढ़ाते हुए पारिश्रमिक दरों में संशोधन किया है। वर्तमान में मंत्रालय के पास अनुबंधित संकाय के पारिश्रमिक को और अधिक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।