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Thursday 20 February 2014 02:31:02 AM
गुड़गांव। दिल्ली और गुड़गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग (24 किलोमीटर) पर स्थित सरहोल टोल प्लाजा पर वाहन नि:शुल्क आवागमन कर सकेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), डीजीएससीएल और आइडीएफसी के नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों/ ऋण प्रदाताओं के बीच उत्पन्न विवाद को सुलझा दिया। ऋण प्रदाता और छूटग्राही (कंसेशनेर) 42वें किलोमीटर पर स्थित खेड़की धौला टोल प्लाजा पर शुल्क वसूली जारी रख सकेंगे। न्यायालय के आदेश के अनुसार ऋण प्रदाता 18 सितंबर 2012 को इस संबंध में हुए इस समझौते पर अमल करेंगे, जबकि एनएचएआई ऋण प्रदाताओं और नये कंसेशनेर को समझौते पर अमल के लिए पर्याप्त समय देगा। उच्च न्यायालय का आज का आदेश सभी पक्षों के बीच पूर्ण और अंतिम समझौता माना जाएगा और उनके सभी दावे-वर्तमान और भावी-समाप्त समझे जाएंगे।