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लखनऊ। लखनऊ के थाना गोमती नगर में सोशल नेटवर्किंग साईट फेसबुक पर 'आई हेट गांधी' नाम से चल रहे एक समूह, फेसबुक कंपनी एवं अन्य के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उत्तर प्रदेश कॉडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने पंजीकृत कराई इस एफआईआर में कहा है कि फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साईट पर गांधीजी के खिलाफ कई गंदे और भद्दे शब्दों और गालियों का खुलेआम प्रयोग किया गया है। इन गालियों के जरिये महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा तो धूमिल की ही गयी है, साथ ही समाज में विद्वेष बढ़ाने, लोगों को गलत ढंग से उकसाने, लोगों को विचार-समूहों और अन्य आधारों पर बांटने का प्रयास भी किया गया है। ज्ञातव्य है कि फेसबुक पर इसके सदस्य अलग-अलग समूह बनाते हैं जिनमे 'आई हेट गांधी' भी एक समूह चल रहा है।
तहरीर में इस समूह में मुख्य भूमिका राहुल देवगन निवासी ग्राम-खौली, जिला पटियाला, पंजाब की बताई गयी है जबकि अन्य लोगों में गौरव बैनर्जी, रोहन शिंदे, शिक्षित कुमार, गदाधर घोषाल, जसजीत सिंह, देवेन टंडन, अमित आर्य, विग्नेश एन वी और अन्य नामित किये गए हैं। इन व्यक्तियों के अतिरिक्त फेसबुक इंक, मुख्यालय पालो अल्टो, कैलिफोर्निया, यूएसए को इस प्रकार के आपराधिक कृत्य के प्रति जानबूझ कर आंखें मूंदे रखने और इसके बारे में जानकारी हो जाने के बाद भी आवश्यक कदम नहीं उठाने के लिए आपराधिक तौर पर जिम्मेदार बताते हुए मुल्जिम बताया गया है।
फेसबुक ने भी उनके निवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की और यह समूह यथावत जारी रहा है। इसके बाद ही अमिताभ ठाकुर ने यह एफआईआर कराने की पहल की। इस आधार पर धारा 153 (जान बूझ कर जब परिद्वेष से अथवा स्वैरिता से प्रकोपित कोई कार्य, यदि इसके कारण किसी प्रकार का दंगा नहीं हुआ हो), 153A(1)(a), 153 A(1)(b), 153 A(1)(c)-(विभिन्न समूहों में धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, समुदाय या कसी भी अन्य कारण से नफरत और शत्रुता पैदा करना), 153-B (राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्रीय एकता को नुकसान करने हेतु गलत ढंग से प्रभावित करने वाले वक्तव्य देना या कृत्य करना), 290 (लोक न्यूसेंस के लिए दंड जब अन्य कोई स्थिति नहीं दी गयी हो), 504 (जानबूझ कर किया गया अपमान जिससे लोक शांति भंग होन संभावित हो), 505 (1), 505 (2) (लोक रिष्टिकरक वक्तव्य), 506 (आपराधिक अभित्रास) आईपीसी और धारा 66 A इर्मेन्फोशन टेक्नोलोजी एक्ट, 2000 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना थाना गोमती नगर पर की जा रही है।
एफआईआर पंजीकृत कराने के पहले अमिताभ ठाकुर का कहना है कि उन्होंने इस समूह के इन सभी व्यक्तियों से यह अनुरोध किया था कि वे गांधीजी के बारे में आपत्तिजनक सामग्री हटा लें पर इन लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था अथवा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया इसके बाद उन्हें वह एफआईआर दर्ज कराने के लिए विवश होना पड़ा। उनका कहना है कि महात्मा गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं जिन्हें देश आदर और संवैधानिक मान्यता देता है, वे विश्वशांति और अहिंसा के आदर्श हैं इसलिए ऐसे महापुरूष के बारे में इस प्रकार के कथन अपराध और सार्वजनिक अपमान की श्रेणी में आते हैं।