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नई दिल्ली। ट्राई ने मशीन से मशीन और व्यक्ति से मशीन में संदेश देने की प्रतिदिन प्रति सिम 200 एसएमएस की सीमा में बुधवार को छूट दे दी। ट्राई ने एक दिसंबर 2010 को जारी ‘दूरसंचार व्यवसायिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता अधिनियम 2010’ को 27 सितंबर 2011 को लागू किया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी एक्सेस प्रोवाइडर को प्रतिदिन प्रति सिम 200 से ज्यादा एसएमएस भेजने की इजाजत नहीं है।
ट्राई को इस संबंध में अनेक लोगों से ज्ञापन मिले। इन लोगों का कहना था, कि वे मशीन से मशीन और व्यक्ति से मशीन में उन एसएमएस को भेज नहीं पाते, जिन्हें वह अपनी काम की जरूरतों की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में भेजते हैं। ट्राई ने इन ज्ञापनों पर विचार किया और प्रतिदिन प्रति सिम 200 एसएमएस भेजने की सीमा में छूट दे दी। विस्तृत निर्देश www.trai.gov.in. में उपलब्ध है।
अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में एसएमएस के जरिए जानकारी देने के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए, विभिन्न कंपनियों से प्राधिकरण को ज्ञापन मिले थे। इन सेवाओं में रेडियो टैक्सी बुक करने पर ड्राइवर या टैक्सी का ब्यौरा, सामान की डिलीवरी की एक अस्थायी तारीख, शिकायत दूर करने की एक अस्थायी तारीख, शिकायत पर कार्रवाई करने वाले व्यक्ति का संपर्क नंबर आदि शामिल हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण 25 अक्तूबर 2011 को पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है।