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Thursday 6 June 2019 04:15:47 PM
नई दिल्ली। भारत सरकार और मार्शल द्वीप समूह गणराज्य की सरकार के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक अनुबंध पर मार्शल द्वीप समूह के माजूरो में 18 मार्च 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत-मार्शल द्वीप समूह टीआईईए को भारत के राजपत्र में 21 मई 2019 को अधिसूचित किया गया है। यह समझौता कर उद्देश्यों के लिए दोनों देशों के बीच बैंकिंग और स्वामित्व जानकारी सहित सूचना के आदान-प्रदान में सक्षम बनाता है। यह समझौता कर पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित है, यह अनुरोध पर सूचना को साझा करने में समर्थ बनाता है।
भारत-मार्शल द्वीप समूह में कर समझौते के तहत एक देश के प्रतिनिधियों को दूसरे देश में कर की जांच पड़ताल करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इस अनुबंध से कर के मामलों में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावी ढांचे की उपलब्धता से भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच आपसी सहयोग में बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ कर चोरी और कर बचाव रोकने में मदद मिलेगी। मार्शल द्वीप समूह गणराज्य प्रशांत महासागर के मध्य एक माइक्रोनेशियाई राष्ट्र है।