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Sunday 23 August 2020 08:17:24 PM
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मीडिया प्रोडक्शन एक अत्यंत प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जिसने हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में व्यापक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि मीडिया प्रोडक्शन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल विभिन्न हितधारक अपने-अपने परिचालनों एवं गतिविधियों को फिर से शुरू और संचालित करते समय महामारी के संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए निश्चित तौर पर समस्त उपयुक्त उपाय करें। इस दिशा-निर्देश के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से मीडिया प्रोडक्शन के लिए निवारक उपायों पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के साथ-साथ मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) आज नई दिल्ली में जारी कर दीं। मार्गदर्शक सिद्धांतों की मुख्य बातों में सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिए हैं।
मार्गदर्शक सिद्धांतों में वे गैर-आवश्यक गतिविधियां शामिल हैं, जिनकी अनुमति कोविड-19 से संबंधित कंटेनमेंट (सील) जोन में नहीं है। इन सिद्धांतों के तहत ज्यादा जोखिम वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानियां बरतनी होंगी। इसी तरह फेस कवर या मास्क पहनना होगा, बार-बार हाथ धोना पड़ेगा, हैंड सैनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथ ही विशेषकर मीडिया प्रोडक्शन के संबंध में श्वसन से जुड़ी तहजीब या नियम-कायदों को ध्यान में रखना होगा। मंत्रालय ने इस सेक्टर में अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं या तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए और जो सामान्य एसओपी तैयार की हैं, उनमें सामाजिक या भौतिक दूरी बनाए रखना, शूट वाले स्थानों के लिए निर्दिष्ट प्रवेश एवं निकासी मार्गों की व्यवस्था करना, सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की सुरक्षा, न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित करना और क्वारंटाइन आइसोलेशन सहित गृह मंत्रालय के यात्रा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार कैमरे के सामने मौजूद अभिनेताओं को छोड़कर बाकी सभी कलाकारों और शूटिंग करने वाली टीम के सदस्यों के लिए फेस मास्क अनिवार्य है।
सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मीडिया प्रोडक्शन फिर से शुरू करते समय सभी राज्य सरकारें एवं अन्य हितधारक मार्गदर्शक सिद्धांतों और एसओपी का उपयोग करें। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एसओपी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है, इससे कोरोना वायरस के कारण 6 माह से बेहद प्रभावित इस उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी और लोग इस कदम का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति प्रदान करना भी है, क्योंकि फिल्म और टेलीविजन सेक्टर बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार देता है। केंद्रीय मंत्री ने पुनः उम्मीद जताई कि सभी राज्य एसओपी को स्वीकार करेंगे एवं इसे लागू करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर कुछ अन्य शर्तों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। इस मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श से जारी किया गया है।