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Tuesday 16 April 2013 11:36:15 AM
लखनऊ। सेक्स-क्षमता, मोटापा, सफ़ेद दाग आदि विज्ञापन पर श्री साईं सफ़ेद दाग, कैप्सूल मोर पॉवर, सेक्स ग्रो पॉवर, टाइटेनिक के टू कैप्सूल, योको फार्मेसी, डॉ पीके जैन क्लीनिक, डॉ एके जैन क्लीनिक, जौली बवासीर, अल्ताज़ दवाखाना, पारस मेडिको, हाश्मी दवाखाना, डी फिट कैप्सूल, सन्यासी क्लीनिक सहित 21 लोगों तथा कंपनियों के खिलाफ थाना गोमतीनगर लखनऊ पर 126/2013 धारा 3/5/7/9/9ए औषधि एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह एफआईआर लखनऊ के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर के प्रार्थनापत्र पर दर्ज हुई है।
अमिताभ और नूतन ने यह प्रार्थना की थी कि इस एक्ट की धारा 3 के अनुसार लोगों की सेक्स क्षमता की वृद्धि, महिला के गर्भ धारण, मासिक धर्म, डायबेटीज, अंधता, बहरापन, पागलपन, सफ़ेद दाग, मोटापा सहित 54 बीमारियों से जुड़े किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर पूरी तरह रोक है, जबकि धारा 5 में सभी प्रकार के जादुई उपचार जैसे-तंत्र-मन्त्र, कवच, ताबीज से जुड़े विज्ञापनों पर प्रतिबंध है, धारा 7 के अनुसार इस संज्ञेय अपराध में छह माह से एक साल तक की सजा है, इसके बाद भी तमाम कंपनियां और लोग इस प्रकार के प्रतिबंधित विज्ञापन विभिन्न समाचारपत्रों और टीवी चैनलों पर प्रकाशित और प्रसारित कर रहे हैं। इससे पूर्व अमिताभ और नूतन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें जस्टिस उमा नाथ सिंह और जस्टिस डॉ सतीश चंद्र की बेंच ने उन्हें पहले पुलिस के पास जाने के निर्देश दिये थे।