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Saturday 27 April 2013 04:09:54 AM
नई दिल्ली। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि इरडा (स्वास्थ्य बीमा) विनियमन 2013 के विनियम 5 (1) के माध्यम से आयुष इलाज को बीमा में शामिल कर लिया गया है और 18 फरवरी 2013 से लागू हो गया है। इसके अनुसार बीमा कंपनी गैर-एलोपैथिक इलाज को कवरेज दे सकती है, बशर्ते इलाज सरकारी अस्पताल या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या भारतीय गुणवत्ता परिषद, स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड या किसी अन्य उचित संस्थान में कराया जाए। वित्त राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा ने लोकसभा में जानकारी दी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एल एंड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आयुष के लिए बीमा कवरेज प्रदान कर रहीं हैं।