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Monday 10 June 2013 09:44:04 AM
नई दिल्ली। भारतीय संविधान की धारा 224 के अनुच्छेद (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डॉ भारत भूषण प्रशून को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
भारतीय संविधान की धारा 217 के अनुच्छेद (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग को उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
राष्ट्रपति ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति परमजीत सिंह, न्यायमूर्ति नरेश कुमार सांघवी और न्यायमूर्ति रामेश्वर सिंह मलिक को उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।
भारतीय संविधान की धारा 223 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद को आज से उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य निष्पादन के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दरमार मुरूगेसन की सेवानिवृत्ति के बाद की गई है।