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Thursday 4 July 2013 11:03:06 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री सीसराम ओला ने नई दिल्ली में ऑनलाइन हस्तांतरण क्लेम सुविधा का शुभारंभ करते हुए ईपीएफओ लाभार्थियों के लिए संशोधित ट्रांसफर क्लेम फार्म जारी किया। इस संशोधित फार्म की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं-
लाभार्थियों को आसान जानकारी देने के लिए इस फार्म को अब फार्म-13 की जगह ट्रांसफर क्लेम फार्म के नाम से जाना जाएगा। जांच के बाद इस फार्म को वर्तमान नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे पूर्व इस फार्म को जांच के बाद सिर्फ वर्तमान नियोक्ता प्रस्तुत कर सकता था। फार्म को सीधे जमा करने के अलावा ऑन लाइन भी जमा किया जा सकता है। फार्म को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा नियोक्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर एकत्र होने की प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इंटरनेट की सुविधा ना रखने वाले कार्मिकों की सुविधा को देखते हुए फार्म को सीधे जमा करने की व्यवस्था भी जारी रहेगी।
यदि नियोक्ता के डिजिटल हस्ताक्षर दर्ज किए जा चुके हैं, तो कार्मिक अपने आवेदनों को ऑनलाइन जमा कर सकता है। फार्म को ऑनलाइन जमा करने से क्लेम सैटलमेंट के लिए कागज के बिना ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। समूची प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए क्लेम पर चल रही वर्तमान स्थिति के बारे में प्रत्येक लाभार्थी को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन क्लेम सैटलमेंट करने के बाद क्लेम की हस्तांतरण समय-सीमा को कम किया जायेगा जो वर्तमान में 30 दिन है। इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ मृत्युंजय सारंगी, सीपीएफसी के केके जालान और ईपीएफओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।