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Thursday 12 September 2013 11:04:13 AM
नई दिल्ली। अधिकृत बैंकों की सभी विशेष शाखाओं को अग्रिम कर भुगतान लेने के लिए 14 एवं 15 सितंबर (शनिवार तथा रविवार) को भी कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय की और से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई, अगर कोई आयकर दाता इन तिथियों में अग्रिम कर भुगतान नहीं कर पाता है, तो वह यह भुगतान 16 सितंबर को भी कर सकता है। आयकरदाताओं की और से 15 सितंबर या उससे पहले अग्रिम तिमाही कर भुगतान कानूनी रूप से अनिवार्य है। ऐसे सभी आयकर दाता अधिकृत बैंकों की विशेष शाखाओं में अग्रिम कर भुगतान कर सकते हैं।