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Thursday 19 September 2013 10:37:48 AM
नई दिल्ली। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपी लैड्स) के तहत सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 3.34.1 में संशोधन किए हैं। ये संशोधन इस प्रकार हैं-सुविधा केंद्र का मुख्य कार्य सांसदों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना होगा। यदि जिले का विकल्प एक से अधिक सांसदों ने दिया होगा तो सुविधा केंद्र इन सभी सांसदों को सेवा प्रदान करेगा।
यह सुविधा केंद्र जिला प्रशासन के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगा। इसकी निगरानी डीआरडीए के वर्तमान अधिकारियों या सीडीओ कार्यालय/सीईओ जिला पंचायत कार्यालय जहां भी स्थान दिया गया होगा से होगी। केवल एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं आवश्यकताएं होने पर दो प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के अंतर्गत आउट सोर्ससिंग/अनुबंध आधार पर ली जायेगी। यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं ली जाती हैं तो यह स्पष्ट रूप से अनियमित (आउटसोर्स/अनुबंध) होगी और ना तो यह किसी पद के सापेक्ष और ना ही किसी भी रूप में सरकारी रोज़गार माना जायेगा। इस संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी प्रशासनिक, कानूनी या वित्तीय रूप से सरकार (केंद्र या राज्य) की नहीं होगी। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी इसका अनुबंध करने वाले जिला प्रशासन की होगी।