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Friday 27 September 2013 08:32:06 AM
हैदराबाद। हैदराबाद की नामपल्ली स्थित आर्थिक अपराधों के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने मैसर्स किट्टी स्टील्ज लिमिटेड हैदराबाद के प्रबंध निदेशक को आयकर अधिनियम की धारा 276 बी और 276 सी के अधीन दो अपराधों के लिए तीन महीने के कठोर कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा दी है।
कर निर्धारण कंपनी ने वेतन और लाभांशों तथा ठेकेदारों को की गई अदायगियों में से स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की थी, परंतु केंद्र सरकार के खाते में निर्धारित समय में जमा नहीं कराया था। कर निर्धारण कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 203 के अधीन टीडीएस के आवश्यक प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए थे। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कर निर्धारण कंपनी ने जानबूझकर कर की अदायगी नहीं की और उसने अधिनियम की धारा 276 बी और 276 सी (2) के अधीन दंडनीय अपराध किया है।