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Thursday 3 October 2013 09:17:09 AM
नई दिल्ली। देश में डीटीएच सेवाओं के लिए 10 वर्ष की लाइसेंस अवधि समाप्त होने के मद्देनजर इन सेवाओं की अवधि बढ़ाए जाने की शर्तों और नियमों के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण-ट्राई की ओर से जारी किए गए सुझावों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुछ जानकारी मांगी है।
ट्राई ने डीटीएच लाइसेंस अवधि बढ़ाए जाने के लिए एक विमर्श पत्र जारी किया है, जिसमें लाइसेंस के लिए शुरूआती शुल्क, बैंक गारंटी और लाइसेंस की अवधि जैसे प्रमुख विषयों का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में ट्राई ने सभी संबंधित पक्षों और हितधारकों से 15 अक्तूबर 2013 तक सुझाव मांगे हैं। विमर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट पर जारी किया गया है। विमर्श पत्र के संबंध में कोई भी सुझाव ऑनलाइन उपलब्ध फार्म के जरिए advbcs@trai.gov.in और traicable@yahoo.co के पते पर वासी अहमद, सलाहकार, ट्राई, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, नई दिल्ली-110002 को भेजे जा सकते हैं। संबंधित पक्षों के सुझाव और टिप्पणियां ट्राई की वेबसाइट-www.trai.gov.in पर डाल दी जाएंगी।