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राजधानी, शताब्‍दी, दूरंतो में नया मेन्‍यू

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Saturday 12 October 2013 10:04:11 AM

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नई दिल्‍ली। रेल मंत्रालय ने राजधानी शताब्‍दी दूरंतो गाड़ियों के लिए मेन्‍यू और दरों की समीक्षा करने का निर्णय किया है, जो 17 अक्‍टूबर 2013 से लागू होंगी। उल्‍लेखनीय है कि मेन्‍यू और दरें इन तीनों गाड़ियों के किराये में शामिल रहे हैं, जिनकी समीक्षा 1999 से नहीं की गई थी, जबकि इस दौरान कच्‍चे माल की कीमतों, सेवा खर्चों इत्‍यादि में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। इसके मद्देनज़र कीमतों और दरों की समीक्षा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने एक समिति का गठन किया था।
नई दरें इस प्रकार होंगी-एसी1 (राजधानी दूरंतो) एक्‍जेक्यूटिव क्‍लास (शताब्‍दी) में सुबह की चाय और शाम की चाय की दरों में क्रमश: 35 प्रतिशत और 30 प्रतिशत कमी का प्रस्‍ताव किया गया है। नाश्‍ते, दोपहर रात के भोजन की दरों में क्रमश: 35 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्‍ताव है। एसी 2, एसी 3 (राजधानी दूरंतो) वातानुकूलित कुर्सी यान (शताब्‍दी) में सुबह की चाय और शाम की चाय की दरों में क्रमश: 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कमी का प्रस्‍ताव किया गया है। नाश्‍ते, दोपहर रात के भोजन की दरों में क्रमश: 65 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्‍ताव है।
राजधानी और दूरंतो गाड़ियों में 'कॉम्‍बो मील' की नयी अवधारणा वैकल्पिक भोजन के रूप में प्रस्तावित की गई है। इसकी कीमत नियमित दोपहर और रात के भोजन की कीमत की आधी होगी, ताकि खाद्य सामग्री व्‍यर्थ होने से बचायी जा सके। एक्‍लेयर, टी-बैग, फलों के जूस आदि जैसी अतिरिक्‍त सामग्रियों को मेन्‍यू से हटाने के कारण दरों में कमी की गई है। सेवा गुणवत्‍ता सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो हैं-रेलवे बोर्ड में एक खानपान सेवा निगरानी प्रकोष्‍ठ कायम किया गया है, ताकि यात्रियों की शिकायतें दूर की जा सकें। इसका टोल-फ्री नंबर 1800111321 है।
लाइसेंसधारियों को रेलवे परिसर में यथासंभव आधुनिक बेस-किचन बनाना होगा, ताकि भोजन की गुणवत्‍ता सुधारी जा सके और उसकी निगरानी तथा निरीक्षण संभव हो सके। इन बेस किचन को आईएसओ 22000:2005 का प्रमाण-पत्र प्राप्‍त होना चाहिए। ब्रांडेड खाद्य पदार्थों की साफ-सुथरी हालत में आपूर्ति के लिए कड़े गुणवत्‍ता मानदंड बनाये गये हैं। एफपीओ एगमार्क स्‍वीकृत पदार्थों की आपूर्ति अनिवार्य की गई है। सेवाओं की गुणवत्‍ता की समय-समय पर प्रतिष्ठित और स्‍वतंत्र एंजेसी से खातों की जांच कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि गुणवत्‍ता की जांच सुनिश्चित की जा सके। इन एजेंसियों की नियुक्ति क्षेत्रीय रेल विभाग करेंगे।

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