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Friday 1 November 2013 10:42:25 AM
नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की महिला कर्मचारियों की शिकायत निवारण व्यवस्था को सशक्त करने के क्रम में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो कि आगे से 'आंतरिक शिकायत समिति' के रूप जाना जाएगा। गठित की गई समिति इस प्रकार है-सुप्रिया साहू संयुक्त सचिव (बी) अध्यक्ष, प्रियंवदा निदेशक (ओएल) सदस्य, जी जयंती निदेशक (बीए-पी) सदस्य, कमलेश मक्कड एसओ सदस्य, पी वासंती निदेशक सीएमएस सदस्य (वाईडब्ल्यूसीए की गैर अधिकारी प्रतिनिधि) और एसबी पांडेय अवर सचिव (फिल्म) पुरूष सदस्य।
यह समिति राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों और महिलाओं के लिए विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगी। समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, इसे सीसीएस (संचालन) नियम 1964 के नियम 3 सी में शामिल किया गया है, के अनुसार कार्य स्थान पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की शिकायत समिति के रूप में कार्य करेगी। इस समिति के अनुसार यह यौन उत्पीड़न के सभी मामलों को देखेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और अन्य (जेटी 1997 (7) और एससी 3847) मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाली मीडिया इकाईयों के प्रमुखों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतें भी शामिल हैं।