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Friday 1 November 2013 10:43:44 AM
नई दिल्ली। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 94 ए के अधीन साइप्रस एक अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र घोषित किया गया है। वित्त अधिनियम 2011 के जरिए आय कर अधिनियम 1961 में धारा 94 ए को शामिल किया गया था। यह धारा लेन-देन की गड़बड़ियों की रोकथाम के उपाय के रूप में अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र में लोगों के साथ लेन-देन के संदर्भ में है।
धारा 94 ए के अनुसार केंद्र सरकार भारत के बाहर किसी देश अथवा क्षेत्र के साथ सूचना के प्रभावकारी आदान-प्रदान में कमी होने की स्थिति में उस देश अथवा क्षेत्र को लेन-देन के संदर्भ में एक अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है। धारा 94 ए के अधीन नियमों को एसओ 1856 (ई) दिनांक 35 जून 2013 के जरिए आय कर नियमावली 1962 में नियम 21 एसी और प्रपत्र 10 एफसी शामिल करके आय कर (8वां संशोधन) कानून 2013 के रूप में अधिसूचित किया गया।
भारत और साइप्रस ने दोहरी आय कर वंचना की रोकथाम और वित्तीय गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए एक समझौता किया है, जो 21 दिसंबर 1994 से प्रभावी है। इस समझौते के अधीन दोनों देशों के लिए इस प्रकार की सूचना का आदान-प्रदान करना एक कानूनी बाध्यता है, ताकि उपरोक्त समझौते के प्रावधानों का अनुपालन हो सके और विशेषकर करों की चोरी की रोकथाम हो सके।
चूंकि साइप्रस की ओर से भारतीय आय कर अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर इस प्रकार की सूचना नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी, इसलिए साइप्रस को अधिसूचना संख्या 86/2013 दिनांक 01 नवंबर 2013 के ज़रिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 94 ए के अधीन एक अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे एसओ 4625 जीआई/13 के ज़रिए राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।