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Wednesday 6 November 2013 08:27:01 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के रहमान खान ने आज यहां वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य देशभर में राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अद्यतन बनाकर उन्हें संवेदनशील बनाना था। इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि अधिनियम में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, ताकि बेहतर प्रशासन और वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण हो सके।
राज्य के प्रतिनिधियों से सुझावों की मांग करते हुए खान ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ की संपत्तियों को लीज पर लेने के बारे में नियमावली तैयार करेगी, ताकि लीज व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सके। इस संबंध में वक्फ की संपत्तियों को लीज पर लेने के लिए मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 को इस माह की पहली तारीख से देश भर में लागू किया गया है। मंत्री ने इस अधिनियम में शामिल विभिन्न प्रावधानों की चर्चा की।
संशोधित वक्फ अधिनियम के माध्यम से वक्फ संस्थान को सशक्त बनाने और उसकी कार्यप्रणाली को सुसंगत बनाने का प्रयास किया गया है। वक्फ संपत्तियों के विकास पर जोर देते हुए खान ने कहा कि खाली प्लाटों और संपत्तियों पर गैर-कानूनी कब्जे की आशंका बनी रहती है। सम्मेलन में अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री निनोंग इरिंग, विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों, केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्यों, राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।