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Saturday 9 November 2013 09:40:07 AM
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधित) द्वितीय अध्यादेश, 2013 के खंड-3 के उपखंड-1 के प्रावधानों के तहत आज 68 सदस्यों वाली भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) का पुनर्गठन किया।
खंड-3 के उपखंड (1) की धारा (ए)-23 सदस्य (राज्यों के साथ विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामांकित), खंड-3 के उपखंड (1) की धारा (एए)-1 सदस्य (केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव का प्रतिनिधित्व करने वाला केंद्र सरकार द्वारा नामांकित), खंड-3 के उपखंड (1) की धारा (बी)-29 सदस्य (विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि), खंड-3 के उपखंड (1) की धारा (सी)-7 सदस्य (राज्यों के पंजीकृत मेडिकल स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले), खंड-3 के उपखंड (1) की धारा (इ)-8 सदस्य (केंद्र सरकार द्वारा नामांकित) इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद की कार्यकारी परिषद (बीओजी) के अधिकार व कार्य वापस ले लिए गए हैं और उसे तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। परिषद के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना egazette@nic.in पर उपलब्ध है।