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पीआरबी अधिनियम पर अपने सुझाव भेजें

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Tuesday 12 November 2013 07:52:51 AM

नई दिल्‍ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रैस और पुस्‍तक पंजीकरण अधिनियम 1867 में संशोधनों पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रैस और पुस्‍तक पंजीकरण अधिनियम (पीआरबी अधिनियम), 1867 को प्रिटिंग प्रैस और अखबारों के विनियमन के माध्‍यम से प्रकाशनों के रिकॉर्ड रखने के लिए एक प्रणाली बनाने के लिए संपादित किया गया था। मूल अधिनियम में समय-समय पर अनेक छोटे संशोधन किए गए हैं। वर्तमान अधिनियम को परिदृश्‍य के अनुरूप सार्थक बनाने के क्रम में पत्र मीडिया, प्रेस और पुस्‍तकों के पंजीकरण और प्रकाशन (पीआरबीपी) विधेयक-2011 को 16 दिसंबर 2011 को संसद में पेश किया गया और मूल्‍यांकन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की स्‍थाई समिति को भेज दिया गया है। स्‍थाई समिति ने 20 दिसंबर 2012 को संसद को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
संशोधित विधयेक को 8 नवंबर 2013 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट के (होम पेज-व्‍हाटस न्‍यू) पर अपलोड कर दिया गया है। विधेयक की विषय सामग्री पर सर्वव्‍यापक दृष्टिकोण लेने की दृष्टि से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्‍न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रस्‍तावित विधेयक पर सुझावविचार इस पते पर 19 नवंबर 2013 तक दिए जा सकते हैं-अवर सचिव (एमयूसी), कमरा नंबर-749, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ए विंग, शास्‍त्री भवन, नई दिल्‍ली-110001, दूरभाष-23384853, फैक्‍स-23387240।

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