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खदानों में महिलाओं को रोज़गार की अनुमति

खान अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने रखीं महत्वपूर्ण शर्तें

नियुक्ति होने पर सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य की पर्याप्‍त सुविधाएं

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Monday 4 February 2019 04:22:36 PM

permission to employ women in mines

नई दिल्ली। भारत सरकार ने खान अधिनियम 1952 की धारा 83 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए कुछ शर्तों के तहत खान अधिनियम 1952 की धारा 46 के प्रावधानों से महिलाओं को जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे स्थित खदान में रोज़गार प्रदान करने की छूट दे दी है। जमीन के ऊपर किसी खदान में महिलाओं को रोज़गार देने के मामले में शर्तों के तहत खदान मालिक महिलाओं को रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक की कार्य अवधि प्रदान कर सकता है। महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी। ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्‍त सुविधाएं जैसे सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्‍य खान निरीक्षक समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के क्रियांवयन को ध्‍यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति करेंगे। कम से कम तीन महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी।
महिलाओं को रोज़गार देने के मामले में शर्तों के अनुसार जमीन के नीचे किसी खदान में खदान मालिक महिलाओं को प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक तकनीकी, निरीक्षण और प्रबंधकीय कार्य सौंप सकता है, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्‍यकता न हो। महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी। ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्‍त सुविधाएं जैसे सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्‍य खान निरीक्षक समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के क्रियांवयन को ध्‍यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति करेंगे। कम से कम तीन महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी। खान अधिनियम 1952 में जमीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं को सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक रोज़गार देना प्रतिबंधित था। विभिन्‍न महिला कामगार समूह, उद्योग जगत और इंजीनियरिंग एवं डिप्‍लोमा की पढ़ाई कर रहे छात्रों की सरकार से काफी समय से यह मांग थी कि खदानों में कार्य करने के लिए महिलाओं को भी रोज़गार के समान अवसर दिए जाने चाहिएं।
खान कंपनियों ने भी इस संबंध में अनुरोध किया था। खान अधिनियम 1952 की धारा 12 के तहत गठित समिति की अनुशंसाओं तथा गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श पर श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने गजट अधिसूचना संख्‍या 393 (एसओ 506 (ई)) 29 जनवरी 2019 के द्वारा जमीन के ऊपर खदानों में सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक और जमीन के नीचे खदानों में प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक महिलाओं को तकनीकी, निरीक्षण संबंधी और प्रबंधकीय कार्यों में रोज़गार देने की अनुमति प्रदान की है, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्‍यकता न हो।

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