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Monday 8 July 2019 04:19:30 PM
लखनऊ। चेयरमैन कैप्सी ने कहा है कि सुरक्षा की मूल भावनाओं को विकसित किए जाने में प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध पुलिस बल एवं संसाधन के दृष्टिगत प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियां ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शिक्षित, अल्पशिक्षित युवाओं एवं सेना, पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स के सेवानिवृत्त कुशल एवं दक्ष कर्मियों को रोज़गार उपलब्ध करा रही हैं। अवसर था नियंत्रक प्राधिकारी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण और अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था पीवी रामाशास्त्री की अध्यक्षता में सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के चेयरमैन, कैप्सी मेम्बर्स एवं मुख्यालय के अधिकारियों, जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, लखनऊ एवं कानपुर नगर के अपर पुलिस अधीक्षक और नोडल अधिकारी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के साथ प्रदेश में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित किए जाने एवं सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श की बैठक।
बैठक में कहा गया कि वर्तमान परिवेश में प्रदेश के विभिन्न जनपदों को अत्याधुनिक किए जाने की श्रृंखला में एटीएम, कैश वैन, बैंक एटीएम, शहरी/ ग्रामीण बैंक, माल, मल्टीप्लेक्स, पीएसयू, इंस्टीट्यूट, व्यावसायिक संस्थान, नगरीय आवासीय कालोनी एवं अपार्टमेंट इत्यादि स्थापित हो रहे हैं, जिनको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों की नितांत आवश्यकता है और प्राइवेट सुरक्षा एजेसियां इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जिससे प्रदेश में व्यापारी और जनसमुदाय के मध्य सुरक्षा का माहौल स्थापित किए जाने में इन सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका उल्लेखनीय है। कैप्सी के सदस्यों ने बताया कि कतिपय जनपदों में बिना वैध लाइसेंस के प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों का संचालन किया जा रहा है, जोकि ईएसआई ईपीएफ एवं मिनिमम वैजज एक्ट का अतिक्रमण करते हुए कार्यदायी संस्थाओं से कम लाभ पर सुरक्षा का कार्य प्राप्त कर लेते हैं, जिससे वैध लाइसेंस धारकों को कार्यदायी संस्थाओं से सुरक्षा का कार्य प्राप्त करने में व्यवहारिक कठिनाई आती है।
नियंत्रक प्राधिकारी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण और अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था ने बताया कि एक अभियान चलाकर जनपदों के अपर पुलिस अधीक्षक, नोडल अधिकारी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण एवं क्षेत्राधिकारी के माध्यम से जनपदों में संचालित हो रही अवैध प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु जनपद प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार वैध लाइसेंस धारक सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों से अपेक्षा की गई है कि वह एक्ट नियमावली के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा सुरक्षित कैश ट्रांसर्पोटेशन हेतु मॉडल रूल 2018 लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में संचालित कैश ट्रांसर्पोटेशन के कार्य का निर्वहन कर रही एजेंसियों से शीघ्र लाइसेंस प्राप्त किए जाने की भी अपेक्षा की गई है। कैश ट्रांसर्पोटेशन का निर्वहन कर रही एजेंसियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि कैश ट्रांसर्पोटेशन हेतु भारत सरकार के स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर एवं रिर्ज़व बैंक ऑफ इंडिया की जारी गाइडलाइन का कठोरता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।