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जम्मू-कश्मीर लद्दाख की कैट खंडपीठ शुरू

आठ सौ से अधिक केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू हुए

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री ने किया उद्घाटन

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Tuesday 9 June 2020 11:30:12 AM

minister of state inaugurated cat bench of jammu-kashmir and ladakh

नई दिल्‍ली। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया। डॉ जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधित मामलों से विशेष रूपसे निपटने के लिए जम्मू की कैट बेंच की स्थापना से न केवल विभिन्न न्यायालयों का बोझ कम होगा और इस तरह उन न्यायालयों को अन्य मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अधिक समय मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी शिकायतों और सेवा मामलों के संबंध में त्वरित राहत भी मिलेगी।
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पारदर्शिता और सबके लिए न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले छह वर्ष के दौरान हुए अनुकूल सुधारों से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों सहित देशभर लाभांवित हुआ है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लाभ के लिए 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के बाद से 800 से अधिक केंद्रीय कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू किए गए हैं, जो पहले वहां लागू नहीं थे और अब वहां के लोग देश के अन्य लोगों के समान अधिकारों का लाभ ले रहे हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई कि लगभग 30,000 लंबित मामलों को समयबद्ध और विवेकपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीओपीटी की सभी तीनों प्रमुख एजेंसियां कैट, सीआईसी और सीवीसी अब केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कार्यरत हैं। इससे पहले प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम-1985 (1985 के 13) की धारा 5 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 मई 2020 को जारी एक अधिसूचना में केंद्र सरकार ने जम्मू और श्रीनगर को ऐसे स्थानों के रूपमें निर्दिष्ट किया था, जिसपर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बेंचें आम तौरपर बैठेंगी। इस बीच केंद्रीय सूचना आयोग ने 15 मई 2020 से केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आवेदकों के सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदनों पर सुनवाई शुरू कर दी है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने 5 मई 2020 को उन्हें बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर विस्तारित कर दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी ने स्वागत भाषण दिया। उद्घाटन समारोह को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीशचंद्र मुर्मू ने भी संबोधित किया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जम्मू के सदस्य न्यायिक राकेश सागर जैन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

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