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Wednesday 8 July 2020 06:14:00 PM
नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने निर्णय लिया है कि ईसीएचएस लाभार्थियों के स्थायी रूपसे दिव्यांग और आर्थिक रूपसे आश्रित अविवाहित पुत्रों का इलाज आश्रित के रूपमें किया जाएगा, जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अक्षम हो गए हैं। एमओएचएफडब्ल्यू कार्यालय ज्ञापन (ओएम) 7 मई 2018 के अनुसार निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले ईसीएचएस का लाभ उठाने के पात्र हो गए हैं। गौरतलब है कि अभी तक 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ईसीएचएस लाभार्थियों के स्थायी रूपसे दिव्यांग और आर्थिक रूपसे निर्भर पुत्रों को आश्रित नहीं माना जाता था, इसलिए उन्हें भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र नहीं माना जाता था।
भारत सरकार ने स्वास्थ्य योजना के नियमों के अनुसार यह सुविधा प्रदान की है, जिसका अनुसरण ईसीएचएस करता है। हालांकि अपने ओएम नंबर 4-24/96-सीएंडपी/ सीजीएचएस (पी)/ ईएचएस 1 जनवरी 2020 में सीजीएचएस ने सीजीएचएस लाभार्थियों के ऐसे पुत्रों को आश्रित घोषित किया गया है जो 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अक्षम हो गए हैं और इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन (ओएम) संख्या 4-24/96-सीएंडपी/ सीजीएचएस (पी)/ ईएचएस 5 मई 2018 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले सीजीएचएस का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो गए हैं।