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Thursday 24 September 2020 06:05:11 PM
नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की स्वीकृति के बाद डीआरडीओ और एटीवीपी ने उद्योगों को मदद करने के लिए एक और उपाय के तौरपर विकास संविदाओं में प्रदर्शन सुरक्षा के नियम को ख़त्म कर दिया है। यह छूट केवल विकास संविदाओं के लिए है जैसाकि डीआरडीओ की खरीद नियमावली (पीएम-2016) के पैरा 12.5 में उल्लेखित और संशोधित किया गया है। हालांकि वारंटी की अवधि के दौरान डीआरडीओ और एटीवीपी के हितों को संरक्षित करने के लिए सफल विकास साझेदारों से वारंटी बॉंड प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
खरीद नियमावली के यह प्रावधान संशोधित की गई तिथि 23 सितंबर 2020 से विकास से जुड़ी सभी संविदाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करने पर लागू होंगे। विकास संविदाओं से जुड़ी जिन निविदाओं या संविदाओं को पहले ही जारी किया जा चुका है, उनके लिए आरएफ़पी में दर्ज प्रावधान ही लागू होंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष और सचिव डीडी आर एंड डी डॉ जी सतीश रेड्डी ने इस संबंध में कहा है कि उद्योग जगत को मदद करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने खरीद प्रक्रियाओं को काफी पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए अनेक नियम बदले हैं। यह पहली बार है कि जब खरीद नियम में बड़े बदलाव होते आ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की खरीद काफी विवादों से घिरी रही है, जिसके परिणामस्वरूप मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हुए हैं।