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Saturday 17 October 2020 03:00:17 PM
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डीपीआईआईटी के प्रेस नोट नंबर 4/2019 के निर्णय के अनुसार डिजिटल मीडिया के माध्यम से करंट अफेयर्स और समाचारों के अपलोड या स्ट्रीमिंग पर सरकार के अनुमोदन के तहत 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दिए जाने के मद्देनज़र सूचना और प्रसारण मंत्रालय निकट भविष्य में इस तरह की संस्थाओं के लिए मौजूदा पारंपरिक मीडिया (प्रिंट और टीवी) के लिए भी उपलब्ध लाभों का विस्तार करने पर विचार कर रहा है।
इन लाभों के तहत मीडिया संस्थानों के पत्रकारों, कैमरामैन, वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता के जरिए सबसे पहले सूचना मुहैया कराने और आधिकारिक प्रेस कॉफ्रेंस में भागीदारी और इस तरह के संवाद के लिए सक्षम बनाती है। पीआईबी मान्यता वाले लोग सीजीएचएस लाभ के साथ-साथ रियायती रेल किराया मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ले सकते हैं। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से डिजिटल विज्ञापनों के लिए पात्रता हासिल कर सकते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्व-विनियमन निकायों की तरह ही डिजिटल मीडिया में इकाइयां अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ बातचीत के लिए स्वयं विनियमन निकाय बना सकती हैं।