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Wednesday 9 December 2020 01:05:55 PM
जम्मू/ लेह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-223 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को 9 दिसंबर 2020 से इस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दिया है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की यह नियुक्ति जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कुमारी गीता मित्तल के पद से सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप हुई है। न्याय विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है।
गौरतलब है कि न्यायाधीश राजेश बिंदल ने बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है। एक वकील के रूपमें उन्हें 14 सितंबर 1985 को नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कराधान, संवैधानिक, सिविल और सेवा मामलों में प्रैक्टिस की। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को कराधान के मामले में विशेषज्ञता हासिल है। उनकी नियुक्ति 22 मार्च 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में नियमित न्यायाधीश के पद पर की गई थी, वहीं 19 नवंबर 2018 को उनका स्थानांतरण जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में कर दिया गया था।