स्वतंत्र आवाज़
word map

अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई

अभिरक्षा में पेशी पर महिला को रात्रि विश्राम की सुविधा

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Wednesday 15 January 2014 12:09:47 PM

dm bjr meeting

बिजनौर। जिलाधिकारी अजय दीप सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं शासनादेश के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व और उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध खनन और परिवहन में प्रथम बार पकड़े जाने वाले वाहनों पर शमन की कार्रवाई के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये। उन्होंने कहा कि यदि अवैध खनन या परिवहन में कोई वाहन पुन: पकड़ा जाता है, तो उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरूद्व सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये और कार्रवाई से उन्हें अविलंब अवगत भी कराया जाये। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि वे अपनी-अपनी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रैन बसेरों में लिहाफ एवं गद्दों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अलाव की व्यवस्था का समुचित प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों में विश्राम करने वाले लोगों की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाये और उन्हें सर्दी से बचाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों।
एक अन्य जानकारी में प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल ने बताया है कि पुलिस अभिरक्षा में लाई गई महिला को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने से पूर्व यदि रात्रि विश्राम की आवश्यकता पड़ती है तो जिलाधिकारी अजय दीप सिंह के निर्देशानुसार उसके लिए सिंचाई विभाग के अतिथि गृह में आवश्यकता के अनुसार एक कक्ष आरक्षित कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस आदेश के अनुपालन में मध्य गंगा खण्ड-5 बिजनौर के फील्ड हास्टल के कक्ष संख्या-02 को अग्रिम आदेशों तक आरक्षित कर दिया गया है, जहां महिला सुरक्षा व्यवस्था के साथ भोजन इत्यादि की व्यवस्था का प्रबंध सुनिश्चित किया जायेगा। 

हिन्दी या अंग्रेजी [भाषा बदलने के लिए प्रेस F12]