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Tuesday 15 January 2013 08:14:55 AM
कैथल। विवाहिता का अपहरण कर गाड़ी में सामूहिक बलात्कार मामले में एएसजे आरएस चौधरी की अदालत ने दो आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 17500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। उन्होंने जुर्माना अदा नहीं किया है।
पुलिस प्रवक्ता रोशनलाल खटकड़ ने बताया कि थाना गुहला के गांव खरौदी की महिला का पति तथा उसका अविवाहित जेठ मंदबुद्धि है। एक रात उस औरत की ननद के लड़के गुरमीत उर्फ काला, निवासी डुलियाना ने आवाज़ देकर दरवाजा खुलवाया तथा मारपीट करते हुए उसे गाड़ी में अपहरण कर ले गये। पीड़िता की शिकायत अनुसार आरोपियों ने मारपीट करते हुए गाड़ी में उससे सामूहिक बलात्कार किया, जिनसे छूट कर महिला ने अगले दिन गुहला पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने आरोपी शीशपाल उर्फ बल्लू निवासी खरौदी थाना गुहला व जसविंदर उर्फ टींका उर्फ बिंदू निवासी सिरसगढ़ जिला अंबाला को गिरफ्तार कर लिया, जबकि काला उर्फ गुरमीत को अदालत पहले ही उद्धघोषित अपराधी करार दे चुकी है। दोनों आरोपियों को न्यायधीश आरएस चौधरी ने सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।