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Friday 6 June 2014 09:29:42 PM
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने 72 घंटे के भीतर उम्मीदवारों के चुनावी खर्चे के हिसाब किताब को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। आर पी अधिनियम-1951 के भाग-78 के अंतर्गत चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम की घोषणा होने की तिथि के 30 दिन के भीतर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के पास अपने चुनावी खर्चे का हिसाब किताब देना होता है और यह समय सीमा पार होने वाली है।
जनता तक जानकारी पहुंचाने तथा इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाए जाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने आज सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि उम्मीदवारों द्वारा दिए गए चुनावी खर्चे के हिसाब किताब को 72 घंटे के भीतर बिना किसी गलती के हाईपर लिंक के साथ चुनाव आयोग की बेवसाइट www.eci.nic.in पर डालें। जन सामान्य इस प्रकार के हिसाब किताब को ''आम लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव-2014 उम्मीदवारों का चुनावी खर्चा'' शीर्षक से देख सकते हैं।
आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारियों को इस आशय के निर्देश भी जारी किए हैं कि यदि जन सामान्य में से कोई उम्मीदवारों द्वारा दिए गए चुनावी खर्चे के हिसाब किताब की प्रति या किसी महत्वपूर्ण घटना, विज्ञापन की सीडी, डीवीडी प्राप्त करना चाहे तो उसे 1 रुपए प्रति पृष्ठ या 300 रुपए प्रति सीडी/डीवीडी के शुल्क से ये मुहैया कराई जानी चाहिएं। अधिकारियों को इस प्रकार की प्रतियां, सीडी, डीवीडी आवेदन के 48 घंटे के भीतर मुहैया कराने के निर्देश हैं।