स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Sunday 10 August 2014 09:57:26 PM
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस, दिल्ली की जनता को बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती रही है और इसी दिशा में दिल्ली पुलिस, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए एक वेब एप्लीकेशन की शुरुआत करने जा रही है। एक व्यक्ति को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरुरत तब होती है, जब वह देश से स्थाई रूप से बाहर जाने के लिए वीजा के लिए विदेशी दूतावास में आवेदन करता है। विदेशी दूतावास बिना पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के स्थाई वीजा नहीं प्रदान करता है, इसके लिए अभी पुलिस थानों या अन्य पुलिस कार्यालयों में आवेदन करना पड़ता है, जिसके लिए 15 से 20 दिन का वक्त लग जाता है।
वेब एप्लीकेशन से वह दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना आवेदन कर सकता है और वह आवेदनकर्ता सात कार्य दिवसों के अंदर अपने दिए गए ईमेल पर www.delhipolice.nic.in में एक डिजिटल हस्ताक्षरित पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेगा। इस पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आवेदनकर्ता अपनी नौकरी के लिए भी कर सकता है। एक निजी संस्था भी इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। इसके माध्यम से सरकार की तयशुदा फीस एक व्यक्ति 250/-रुपए और एक निजी संस्था 500/-रुपए ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। अगस्त से ही दिल्ली पुलिस यह सुविधा शुरू कर रही है, जिससे लाखों लोग लाभांवित होंगे। अब किसी को भी किसी पुलिस थाने या अन्य किसी पुलिस कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली के लोग अब उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में किसी व्यक्ति को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट पाने के लिए किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।