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नॉरदर्न इंडिया मोशन पिक्‍चर्स के खिलाफ आदेश

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Monday 21 January 2013 08:49:49 AM

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग ने नॉरदर्न इंडिया मोशन पिक्‍चर्स एसोसियेशन (एनआईएमपीए) के खिलाफ एक आदेश में आज उसे निर्देश दिया कि वह अपने प्रतिस्‍पर्धा विरोधी आचरण से बाज आये। यह आदेश मैसर्स अष्‍टविनायक सिने-विजन लिमिटेड के एनआईएमपीए और अन्‍य फिल्‍म एसोसिएशनों के खिलाफ दायर मामले में दिया गया, जिसमें इनके खिलाफ अन्‍य बातों के साथ-साथ प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम- 2002 की धारा 3 (प्रतिस्‍पर्धा रोधी समझौतों) के प्रावधानों का उल्‍लंघन करने का आरोप लगाया गया है। आयोग ने पाया कि एनआईएमपीए ने अपने सदस्‍यों के साथ मुद्रा संबंधी विवादों के समाधान में दबाव बनाकर प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम के प्रावधानों का उल्‍लंघन किया है। तदनुसार आयोग ने एनआईएमपीए को निर्देश दिया कि वह आदेश मिलने के 30 दिनों की अवधि के भीतर इसके पालन करने के संबंध में शपथ-पत्र दायर करे।

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