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Friday 10 April 2015 03:35:16 AM
नई दिल्ली। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने प्रतिनियुक्ति, समाहित करने के माध्यम से स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) के खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए डिस्पैच राइडर और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) सी श्रेणी कर्मचारियों को स्टाफ कार चालक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है, लेकिन यह नियुक्ति इस शर्त पर की जाएगी कि उम्मीदवार स्टाफ कार चालक पद पर नियुक्ति के मानदंडों को पूरा करते हों। डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों, विभागों को स्टाफ कार चालकों की नियुक्ति के मौजूदा नियमों की समीक्षा करने और उन्हें 7 जुलाई 2014 पर डीओपीटी द्वारा जारी किए गए मॉडल भर्ती नियमों के अनुरूप करने का निर्देश दिया है।
सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) के पदों को नियमानुसार प्रतिनियुक्ति या समाहिती के माध्यम से भरा जाएगा। स्टाफ कार चालक के खाली पड़े पदों को पहले प्रतिनियुक्ति या समाहिती के माध्यम से भरा जाएगा। इसके लिए मोटर कार चलाने के लिए मान्य ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले तथा आवश्यक योग्यता रखने वाले डिस्पैच राइडर (समूह ग) और समूह ग के कर्मचारियों को वेतनमान-I: 5200-20200 रुपए ग्रेड पे 1800 रुपए पर उन्हें मंत्रालयों या विभागों में कार चालक पद पर नियुक्त किया जाएगा।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के नियम तय करने, संशोधन, छूट पर पांच वर्षीय दिशा-निर्देशों को जारी रखा है। भर्ती नियम तय या संशोधन के लिए प्रस्तावों पर विस्तृत मार्गदर्शक निर्देशिका (स्तंभवार) जारी की गई है। मार्गदर्शक निर्देशिका की सामग्री को मंत्रालयों या विभागों में विभिन्न पदों को भरने के लिए अधिसूचित तेरह-स्तंभों की अनुसूची को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मार्गदर्शिक निर्देशिका डीओपीटी की वेबसाइट http://ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02est/AB-14017_13_2013-Estt.RR-31032015.pdf पर उपलब्ध है।