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चलचित्र अधिनियम के अधीन पैनल गठित

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Monday 04 February 2013 09:18:30 AM

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रमाणीकरण के मुद्दों पर विचार करने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन एक पैनल का गठन किया है। यह पैनल पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय के सेवानिवृत्‍त मुख्‍य न्‍यायाधीश मुकुल मुद्गल की अध्‍यक्षता में गठित किया गया है।
पैनल इस प्रकार है-मुकुल मुद्गल, अवकाश प्राप्‍त मुख्‍य न्‍यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय-अध्‍यक्ष, ललित भसीन अध्‍यक्ष एफसीएटी, शर्मिला टैगोर पूर्व अध्‍यक्ष, सीबीएफसी, जावेद अख्‍तर, प्रतिष्ठित संगीतकार, लेखक एवं गीतकार लीला सैमसन अध्‍यक्ष, सीबीएफसी एल सुरेश, सचिव, साउथ इंडियन फिल्‍म चेंबर आफ कामर्स एवं भारतीय फिल्‍म संघ के पूर्व अध्‍यक्ष रमीजा हकीम अधिवक्‍ता सर्वोच्‍च न्‍यायालय, राघवेंद्र सिंह, संयुक्‍त सचिव (फिल्‍म) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय-सदस्‍य-संयोजक।
पैनल सेंसर बोर्ड के कार्यकलापों और कानूनी अधिकारों की समीक्षा करेगा और आवश्‍यक कानूनी बदलावों की सिफारिश करेगा। इसके अलावा सिनेमा हालों में फिल्‍मों की नकल उतारने और उनकी अवैधानिक प्रतियां बनाने के संदर्भ में अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली कानूनी कार्रवाई का जायजा भी पैनल लेगा। इसके संबंध में प्रभावी कानूनी उपायों की सिफारिश भी करेगा। पैनल अन्‍य मुद्दों, जिन्‍हें वह जरूरी समझता है, पर भी विचार कर सकता है। सिनेमा के प्रमाणीकरण संबंधी मुद्दों पर भी यह विचार करेगा। अपने गठन की तारीख से दो महीने के अंदर पैनल अपनी रिपोर्ट दे सकता है।

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