स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Tuesday 20 March 2018 02:37:09 PM
नई दिल्ली/ मुंबई। भारतीय रेल प्रतिष्ठानों में कार्यरत रहते हुए अप्रेंटिस पूरी कर चुके हितधारकों के लिए रेलवे में नौकरी के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। मुंबई में छात्र आंदोलन के संदर्भ में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज सुबह एक वक्तव्य में बताया है कि भारतीय रेलवे में इस समय व्यापक स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्धारित दिशानिर्देशों और कानून का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने एक नीति बनाई है, जोकि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कर रही है।
रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि रेलवे में पहले से ही 20 प्रतिशत पदों को ‘कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस’ के लिए आरक्षित किया गया है, जो अप्रेंटिस अधिनियम के तहत रेलवे प्रतिष्ठानों में शामिल थे। यह निर्णय अप्रेंटिसेस एक्ट के सेक्शन 22 (1) और समय-समय से आए सुप्रीमकोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुसार लिया गया है। जिन्होंने यह प्रशिक्षण पूरा किया है, उन आवेदकों को प्रशिक्षण की अवधि के बराबर आयु छूट भी दी गई है।
रेलमंत्री ने बताया कि यह भारत में किसी भी सरकारी संगठन में की गई सबसे बड़ी भर्ती है। उन्होंने बताया कि युवाओं के सभी वर्गों के लिए जिनमें अप्रेंटिसेस भी शामिल हैं, इन सभी के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भारतीय रेलवे में शामिल होने का बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने हितधारक युवाओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में नौकरियों के लिए, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 है, आवेदन करें और भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हों, जिससे आवेदकों को देश की सेवा करने का निष्पक्ष और समान अवसर प्राप्त हो।