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Thursday 22 March 2018 11:40:48 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना पर समिति और केंद्रीय प्रेस प्रत्यायित समिति का पुर्नगठन किया है। पत्रकारों को पहली बार पत्रकार कल्याण समिति का सदस्य बनाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय प्रेस प्रत्यायित समिति में भारतीय प्रेस परिषद और समाचार प्रसारक संघ यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल किए गए हैं। समिति के सदस्यों में दैनिक जागरण से प्रशांत मिश्रा, टाइम्स नाउ से नविका गुप्ता, एबीपी न्यूज़ से कंचन गुप्ता, द पायनियर से जे गोपीकृष्ण और एएनआई से स्मिता प्रकाश को शामिल किया गया है। केंद्रीय प्रेस प्रत्यायित समिति के सदस्यों का कार्यकल दो वर्ष का है और समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार या इससे अधिक बार होगी।
पत्रकार कल्याण योजना पर गठित समिति ने प्रभावी कार्य करने के लिए इसमें कम सदस्यों को शामिल किया है। समिति में अब केवल सचिव सूचना और प्रसारण, संयुक्त सचिव कार्मिक एवं प्रशासनिक और पीआईबी के प्रधान महानिदेशक आधिकारिक सदस्य होंगे। समिति में पहली बार पत्रकारों को भी सदस्य बनाया गया है। छह पत्रकार-विकास भदौरिया, रिचा अनिरुद्ध, अशोक उपाध्याय, सुजीत ठाकुर, सिप्रा दास और रविंद्र सिंह पत्रकार कल्याण योजना पर गठित समिति के गैरऔपचारिक सदस्य बनाए गए हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल भी दो वर्ष का होगा। इस पहल से समयबद्ध तरीके से सहायता देने से असंतुष्ट पक्षों को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में बजट 2018-19 में पत्रकार कल्याण योजना के लिए कोष को पांच गुना बढ़ाकर एक करोड़ किया है, 2017-18 में यह 20 लाख था।
पत्रकार कल्याण योजना का उद्देश्य पत्रकारों और उनके परिजनों को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में तत्काल एकमुश्त अनुकम्पा सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पीआईबी, राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्यायित पत्रकारों या ऐसे ग़ैर प्रत्यायित पत्रकारों को शामिल किया गया है, जिन्होंने कम से कम लगातार पांच वर्ष तक समाचार संपादक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य किया है। इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के लिए पांच लाख रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त पत्रकार के स्थायी अपंग होने पर पांच लाख रुपये तक की और सीजीएचएस या अन्य बीमा या स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं की गई गंभीर बीमारी के इलाज के लिए तीन लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। समिति के संयोजन और नए दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी लिंक http://mib.gov.in/sites/default/files/JWS%20New%20guidelines_0.pdf पर उपलब्ध है।