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नई दिल्ली। पंचायती राज मंत्रालय ने प्रत्येक ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के समूह के स्तर पर न्याय पंचायतों की स्थापना करने के लिए न्याय पंचायत बिल का मसौदा तैयार किया है। इसे दीवानी और फौजदारी मामलों में नागरिकों को उनके घर पर ही स्वच्छ और त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री वी किशोर चंद्रदेव ने लोकसभा को बताया कि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्यों से आए सुझाव को ध्यान में रखने के बाद इस मसौदे को कानून और न्याय मंत्रालय के पास उसकी राय जानने के लिए भेज दिया गया, हालांकि उस मंत्रालय ने प्रस्तावित विधि की सांविधानिक मान्यता सहित कई अन्य मसलों पर सवाल उठाए हैं। चूंकि इन आपत्तियों को निकट भविष्य में नहीं सुलझाया जा सकता, इसलिए संसद मे इस विधेयक को लाए जाने की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती।