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नई दिल्ली। राज्यसभा में कार्मिक,जन-शिकायतें और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री वी. नारायणस्वामी ने बताया किछठे वेतन आयोग के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी वैज्ञानिकों/तकनीकी कार्मिकों की वैज्ञानिक विभागों में पदोन्नति की योजना (फ्लैक्सिबल कम्प्लीमेंटिंग स्कीम-एफसीएस) संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार लागू है। इसके अंतर्गत तकनीकी कार्मिकों को इन सिटु (मूल स्थान पर ही) पदोन्नति दी जाती है। इसके अनुसार एफसीएस के अंतर्गत वैज्ञानिकों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह अपने करियर के दौरान संशोधित आश्वस्त पदोन्नति योजना का लाभ मिल जाता है। एफसीएस योजना उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर लागू होती है जो कम से कम परा-स्नातक (एम ए) की डिग्री रखते हैं। वैज्ञानिकों को नवाचारी और वैज्ञानिक गतिविधियों में काम करते हुए होना चाहिए। संशोधित एफसीएस दिशानिर्देशों के अंतर्गत आश्वस्त पदोन्नति का लाभ उन वैज्ञानिकों को मिलेगा जो एफसीएस के अंतर्गत्इन सिटु प्रमोशन नहीं पाते हैं।