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नई दिल्ली। सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध सेवाओं की अदायगी का अधिकार और उनकी शिकायत से संबधित विधेयक, 2011 हाल ही में संसद में पेश किया है। इस विधेयक के अंतर्गत ज़मीनी स्तर पर नामित अधिकारी के पास ब्लॉक स्तर की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार होगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने एक बयान में कहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा की है कि इस अधिनियम के तहत स्वतंत्र नामित अधिकारी राज्य स्तर पर कार्य करेगा। इस प्रकार बड़ी मात्रा में नागरिकों की शिकायतों का निवारण जिला या उप जिला स्तर पर किया जाएगा।
राज्य मंत्री वी नारायणसामी के बयान के अनुसार नागरिकों को समयबद्ध सेवाओं की अदायगी का अधिकार और उनकी शिकायत से संबधित विधेयक, 2011 संसद में पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत रूप से और समय पर शिकायतों का निवारण करना है। सरकार को इस देश की आम जनता और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर की मीडिया से काफी सराहना मिली है, हमें व्यापक रूप से हितधारकों से संशोधनों के लिए सिफारिशें और सुझाव मिले भी हैं, जिन पर विचार किया जाएगा, पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमेशा से सरकार का इरादा रहा है कि स्वतंत्र नामित अधिकारी जिला स्तर पर स्थापित हो। इसे विशेष रूप से विधेयक में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ज़मीनी स्तर पर नामित अधिकारी के पास ब्लॉक स्तर की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार होगा।