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पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों को संवैधानिक दर्जा

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नई दिल्ली। संसद ने पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश के कुछ आदिवासियों को संवैधानिक अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2011 मणिपुर के 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगा। राज्यसभा में संक्षिप्त बहस का उत्तर देते हुए केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री वी किशोर चंद्रदेव ने कहा कि विधेयक ने मूल संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद मणिपुर के रोंगमेई, इनपुट, लियांगमेई, जेमी, थंगल और मेट समुदायों को आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा। इसके साथ ही गेलांग जो मूल शब्द गालो का विकृत शब्द है, उसे सही कर दिया गया है। राज्य सरकार लंबे समय से इसमें परिवर्तन की सिफारिश कर रही थी।

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