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देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त व राज्यों की राजनीतिक पार्टियों को भेजे निर्देशों में चुनाव प्रचार सामग्री में पॉलिथीन अथवा प्लास्टिक के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में विधानसभा आम चुनाव-2012 के मध्य नजर सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों से प्रचार सामग्री में पॉलिथीन अथवा प्लास्टिक का उपयोग न करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक/पॉलिथीन पर्यावरण संरक्षण के लिए हानिकारक है, इसलिए इन निर्देशों का पालन न करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, कड़ा संज्ञान लेकर इनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे, जिसमें ऐसी प्रचार सामग्री को जब्त करने का भी प्राविधान है, यदि किसी प्रचार विक्रेता के यहां पॉलिथीन/प्लास्टिक से बने पोस्टर अथवा बैनर पाये जाते हैं, तो उन्हें जब्त किया जायेगा।